Wednesday, 11 May 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2016 को चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया.
आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया.


4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया:
• मेसर्स नीलांजली इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स नोवोफ्लेक्स ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स गाइड इंवेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स एनॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

इसके अतिरिक्त सात महाराष्ट्र-स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, जिनमे से छ: मुंबई में हैं और एक पुणे मे, ने आरबीआई को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस कर दिया. अतः ये सात बैंक अब कोई भी वितीय लेनदेन नहीं कर सकते.

ये सात बैंक निम्न है:
• मेसर्स वी एच दोषी एंड सन्स इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स विनोदचंद्र दोषी इंवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स समर्थ दोषी इंवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स इच्जय ओवरसीज ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स हरि महावीन इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स बड़ौदा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
• मेसर्स युरेका फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

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